किसानो के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की जानकरी
दोस्तों जैसा की मने पहले भी बताया था की । मेरा इस वेबसाइड बनाने का उद्देश्य केवल अपने किसान दोस्तो को कृषि से जुडी सभी प्रकार की जानकारियां देना हे।
तो आज में आपको दो म.प्र. शासन और मंडी बोर्ड़ की किसानो के लिए जो योजना हे उन्हें आपको बताउगा ।
आप इन योजनाओ को M.P.govt की वेबसाइड पर भी देख सकते हो।
** मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना **
यह योजना दिनाक 27/09/2008 से लागु हुई हे। इस योजना के अंतर्गत कंडिका 2 में लिखी गयी परिस्थितिया घटित होने पर किसानो को आर्थिक सहायता राशि
दी जाती हे ।
1 मृत्यु होने पर == 50000/रुपये
2 दुर्घटना में स्थाई अपगता होने पर == 25000/रूपये
3 दुर्घटना में अंग भंग आंशिक अपंगता होने पर == 7500/रूपये
4 अंत्येष्टी अनुदान == 2000/रूपये
इस योजना में जो राशि मिली हे वो इस प्रकार है।
*वर्ष 2009 और 10 में 36 लाख की राशी 93 हितग्राहियों मिली
*वर्ष 2010 और 11 में 99.58 लाख की सहायता राशी 248 हितग्राहियों को दी गयी।
*वर्ष 2011 और 12 में 76.42 लाख की राशी 192 हितग्राहियों में वितरित की गयी है।
अब आप सोच रहे होंगे की इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कोन पात्र है।
इस योजना के लिए वो सभी कृषक पात्र हे जो राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 192 की धरा 2 (ख) अंतर्गत आते है।जो कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में जुड़े हुए हे।
कृषि कार्य में यंत्रो का उपयोग करते हुए खेती से संबंधित सिंचाई कार्य।
सिंचाई कार्य हेतु कुंआ खोदते,ट्यूबवेल स्थापित एवं ट्यूबवेल संचालित करते समय बिजली के करंट लगने, खेत से गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने,
खेतों में फसलों,फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि के छिड़काव करते समय,मण्डी प्रांगण एवं मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत क्रय केन्द्रों पर कृषि उपज की बिक्री करते समय एवं बोरियों की ढे़री लगाते समय,मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्राली,बैलगाडी इत्यादि के पलटने पर हुई दुर्घटना,कृषि उपज के विक्रय के लिए घर से खेत में आते-जाते समय रास्ते में,कुट्टी मशीन एवं कृषि संयंत्रों में आने तथा कृषि सुरक्षा, पशु चराई,पेड़ों की छंटाई एवं कृषि की रखवाली करते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर हितग्रहि को या उसके परिवार के सदस्य को राशी दी जाती है।
आवेदन करने के लिए-
ऊपर लिखी परिस्थितिया घटित होने पर हितग्रहि या उसके परिवार के सदस्य को अपने निकट कलेक्टर ऑफिस में एक वर्ष के अंदर राजस्व पुस्तिका और पूणरूप से भरे हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
और अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी ग्राम सेवक पटवारी एवम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करे ।
यदि आपको माय किसान दोस्त पर दी जाने वाली जानकरी मेल पर चाहिए तो subcraibe जरूर करे और हमारा फेसबुक पेज like करे और अपने मित्रो को भी invite करे।
2 comments
Write commentsDEAR SIR HAPPY HOLI /WELCOME TO YOU / BY SAITRAM SOLANKI VILLAGE DEHRI DHAR M.P.454221/ THANKING YOU SIR / JAY HIND / VANDE MATRAM / JAY JAVAN JAY KISAN / OK SIR
ReplyWish u verry happy holi you and your family
Replyजय जवान जय किसान
आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई
पुरे माय किसान दोस्त परिवार की तरफ से
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